वाराणसी से आए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विशेषज्ञ रमेश चंद महेश्वरी ने लाइसेंस व रिकॉर्ड रिटेंशन पर दी जानकारी, आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की अपील
आगरा डेस्क | 🌐 tajnews.in | 25 सितंबर 2026 | 01:17 बजे

आगरा के बोदला स्थित होटल मंगलम अवधपुरी में आगरा रिटेल कैमिस्ट एसोसिएशन की मंडलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दवा कारोबार से जुड़े नियामकीय नियमों, ड्रग लाइसेंस की प्रक्रियाओं, रिकॉर्ड रिटेंशन और हाल ही में जारी प्रस्तावित नियमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में आगरा मंडल के बड़ी संख्या में रिटेल दवा विक्रेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में वाराणसी से पहुंचे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट-1945 के विशेषज्ञ एवं दवा विक्रेताओं के प्रतिनिधि रमेश चंद महेश्वरी शामिल हुए। उन्होंने दवा कारोबारियों को बदलते कानूनी ढांचे की जानकारी दी और विशेष रूप से केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट किया।
रमेश चंद महेश्वरी ने उपस्थित दवा विक्रेताओं से अपील की कि वे प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमों का बारीकी से अध्ययन करें। यदि नियमों के किसी प्रावधान को लेकर कोई व्यावहारिक कठिनाई या विसंगति दिखती है, तो वे अपनी आपत्तियां और सुझाव एसोसिएशन के माध्यम से अधिकृत मंच पर समय रहते दर्ज कराएं।
- होटल मंगलम अवधपुरी में आगरा रिटेल कैमिस्ट एसोसिएशन की मंडलीय बैठक संपन्न हुई।
- वाराणसी के ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट विशेषज्ञ रमेश चंद महेश्वरी ने दी नियमों की जानकारी।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की 8 सितंबर 2026 की ड्राफ्ट CCTV अधिसूचना पर विशेष मंथन।
- Schedule H, H1 और X दवाओं के रिकॉर्ड और बिक्री अनुपालन पर विचार-विमर्श किया गया।
CCTV कैमरों से संबंधित ड्राफ्ट नियमों पर विशेष मंथन
बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर 2026 को जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर गहन चर्चा की गई। मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन के लिए यह प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री करने वाले लाइसेंस प्राप्त परिसरों में CCTV निगरानी का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

विशेषज्ञ रमेश चंद महेश्वरी ने बताया कि मंत्रालय के इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य Schedule H, H1 और X श्रेणियों में आने वाली दवाओं की बिक्री तथा वितरण पर नियामकीय निगरानी को मजबूत करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था वर्तमान में केवल ड्राफ्ट चरण में है और इसे अभी लागू नियम नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरकार ने इस पर आम नागरिकों और हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए हैं।

दवा विक्रेताओं के सवालों के दिए गए तकनीकी समाधान
सत्र के दौरान उपस्थित दवा विक्रेताओं ने रोजमर्रा के कारोबार में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों, ड्रग लाइसेंस के नवीनीकरण, दस्तावेजों के रिकॉर्ड संधारण और नए प्रावधानों से जुड़े कई प्रश्न पूछे। विशेषज्ञ रमेश चंद महेश्वरी ने नियमों की वैधानिक स्थिति समझाते हुए कारोबारियों की शंकाओं का समाधान किया।

बैठक में दवा विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर रिकॉर्ड को पारदर्शी और व्यवस्थित रखने तथा उपभोक्ताओं को दवाओं की बिक्री से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों की रही सक्रिय मौजूदगी
इस मंडलीय बैठक में आगरा रिटेल कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष ब्रह्मभट्ट, महामंत्री राजीव शर्मा, संस्थापक श्याम तिवारी और कोषाध्यक्ष सतीश पाठक मौजूद रहे। इनके अलावा वीर बहादुर और प्रेम सिंह राजावत सहित कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी और क्षेत्रीय दवा विक्रेता उपस्थित रहे।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों से एकजुट होकर व्यापारिक हितों की रक्षा करने और दवा आपूर्ति श्रृंखला में कानूनी मानकों का पूरी निष्ठा से पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया।











