38 मुकदमों का आरोपी कुख्यात हिस्ट्रीशीटर अलीशेर 6 महीने के लिए आगरा से जिला बदर: अपर पुलिस आयुक्त ने कानून-व्यवस्था के मद्देनजर जारी किया कड़ा आदेश

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Agra Desk, 🌐 tajnews.in | Thursday, 2 July 2026, 10:35:10 PM IST

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आगरा: आगरा पुलिस ने शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस प्रशासन ने 38 गंभीर आपराधिक मुकदमों में नामजद कुख्यात अपराधी और हिस्ट्रीशीटर अलीशेर को छह महीने के लिए आगरा से जिला बदर (निष्कासित) कर दिया है। अपर पुलिस आयुक्त द्वारा जारी किए गए इस कड़े प्रशासनिक आदेश के तहत अलीशेर अब अगले छह माह तक आगरा जिले की सीमा में बिना प्रशासन की लिखित और विधिक अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य शहर में असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाना और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है।

HIGHLIGHTS
  1. कड़ी कार्रवाई: 38 आपराधिक मुकदमों के आरोपी कुख्यात शातिर अलीशेर को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर।
  2. अपराध का लंबा इतिहास: आरोपी जगदीशपुरा और लोहामंडी थाना क्षेत्रों का हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर हत्या के प्रयास और लूट के केस दर्ज हैं।
  3. गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन: अपर पुलिस आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत दिया आदेश।
  4. पुलिस की चेतावनी: जिला बदर की अवधि के दौरान आगरा सीमा में अवैध प्रवेश करने पर आरोपी पर दर्ज होगा तत्काल एक और नया मुकदमा।

स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड से प्राप्त आधिकारिक विवरण के अनुसार, अलीशेर शहर के जगदीशपुरा और लोहामंडी थाना क्षेत्रों का चिन्हित हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ आगरा के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, जानलेवा हमला, मारपीट, सरेराह धमकी देने, अवैध लूटपाट और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न संगीन धाराओं में कुल 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लगातार हो रही उसकी आपराधिक गतिविधियों और क्षेत्र में उसके बढ़ते नकारात्मक प्रभाव के कारण स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका लगातार बनी हुई थी, जिससे स्थानीय निवासियों में भी भारी डर का माहौल था।

इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए आगरा पुलिस कप्तानी ने उसके आपराधिक इतिहास और समाज विरोधी गतिविधियों का एक विस्तृत और पुख्ता ब्यौरा तैयार कर उसे जिला बदर करने की कार्रवाई का कानूनी प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा था। इस पुलिस प्रस्ताव पर गहन विचार और विधिक परीक्षण के बाद अपर पुलिस आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी गतिविधियां तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कड़े प्रावधानों के तहत अलीशेर को छह माह के लिए आगरा जनपद की भौगोलिक सीमा से निष्कासित करने का अंतिम आदेश जारी कर दिया।

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, इस छह महीने की निर्धारित अवधि के दौरान यदि अलीशेर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी या कोर्ट की अनुमति के आगरा जिले की सीमा में चोरी-छिपे प्रवेश करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा तत्काल नई धाराओं में वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय थाना पुलिस को भी इस आदेश का धरातल पर सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने और आरोपी की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

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Thakur Pawan Singh Editor in Chief Taj News

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