पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ वारंट के आदेश, पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के 30.30 लाख रुपये बकाया

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परिवार न्यायालय ने बकाया भरण-पोषण राशि जमा न होने पर सख्त रुख अपनाया; पहली पत्नी और बच्चों से जुड़े मामले में आगे होगी कानूनी कार्रवाई

आगरा डेस्क, 🌐 tajnews.in | शनिवार, 29 अगस्त 2026, 06:28:24 AM IST

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आगरा डेस्क

tajnews.in | आगरा: परिवार न्यायालय ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण से जुड़े मामले में वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, पूर्व मंत्री पर भरण-पोषण की राशि के रूप में 30.30 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बकाया बताई गई है।

HIGHLIGHTS
  1. आगरा परिवार न्यायालय ने पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के खिलाफ जारी किया वारंट।
  2. पहली पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के 30.30 लाख रुपये से अधिक हैं बकाया।
  3. अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद निर्धारित राशि जमा न कराने पर हुआ सख्त एक्शन।
  4. बकाया धनराशि की कानूनी वसूली को लेकर न्यायालय के आदेश के तहत होगी आगे की कार्रवाई।

मामला चौधरी बशीर की पहली पत्नी और बच्चों की ओर से दायर भरण-पोषण संबंधी प्रकरण से जुड़ा है। बकाया राशि जमा न होने पर परिवार न्यायालय ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

पहले भी दिए गए थे बकाया राशि जमा करने के निर्देश

बताया गया कि परिवार न्यायालय की ओर से पूर्व में भी बकाया भरण-पोषण राशि जमा कराने के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्धारित राशि जमा नहीं कराए जाने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया।

न्यायालय में प्रस्तुत विवरण के अनुसार, पत्नी और बच्चों के लिए निर्धारित भरण-पोषण की राशि लंबे समय से बकाया चल रही है। वर्तमान में बकाया धनराशि करीब 30.30 लाख रुपये से अधिक बताई गई है।

पहली पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण से जुड़ा है मामला

प्रकरण चौधरी बशीर की पहली पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार से संबंधित है। परिवार न्यायालय में इस संबंध में चल रहे मामले में बकाया राशि की वसूली को लेकर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

परिवार न्यायालय के आदेश के बाद अब मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया और संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

वारंट जारी करने का आदेश न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मामले में आगे की कार्रवाई और किसी भी पक्ष की कानूनी स्थिति न्यायालय की आगामी कार्यवाही एवं आदेशों के अधीन होगी।

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Pawan Kumar Singh Editor in Chief Taj News

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Chief Editor, Taj News


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