Avimukteshwaranand Press Conference Varanasi

गिरफ्तारी के डर से हाई कोर्ट पहुंचे अविमुक्तेश्वरानंद, मांगी अग्रिम जमानत, पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश

By: Taj News Desk | tajnews.in | 24 Feb 2026, 09:30 pm IST

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Taj News Legal Desk

कानून, अदालत और अहम फैसले

प्रयागराज/वाराणसी (Prayagraj/Varanasi): बच्चों के साथ कथित यौन शोषण (POCSO) के गंभीर मामले में फंसे अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज पुलिस की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अब अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) का दरवाजा खटखटाया है। उनके अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की अर्जी दाखिल कर दी है। एक तरफ जहां कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में साजिश और ‘हनीट्रैप’ जैसे गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।

मामले के मुख्य अंश (Highlights)

  • यौन उत्पीड़न मामले में अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका।
  • वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन और आशुतोष महाराज पर लगाया साजिश रचने का आरोप।
  • एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की हिस्ट्रीशीटर के साथ तस्वीर दिखाकर खड़े किए सवाल।
  • शाहजहांपुर के एक युवक का दावा- अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने के लिए दिया गया था पैसों का लालच।
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▲ वाराणसी में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधिकारी की तस्वीर दिखाते अविमुक्तेश्वरानंद।

अविमुक्तेश्वरानंद का यू-टर्न: पहले कहा था ‘भागूंगा नहीं’

कानूनी जानकारों और समाज के एक बड़े वर्ग में इस बात की खासी चर्चा है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने बयानों से यू-टर्न ले लिया है। दरअसल, बीते सोमवार को ही उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि अगर प्रयागराज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है, तो वह बिल्कुल नहीं भागेंगे। उन्होंने दावा किया था कि वह जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस का सामना करेंगे। लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी के डर से उनका हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करना उनके ‘यू-टर्न’ के रूप में देखा जा रहा है। उनके वकील सुधांशु कुमार और प्रकाश ने यह अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है।

एफआईआर (FIR) और गंभीर धाराएं: क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी (आशुतोष महाराज) ने अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि पर बच्चों के साथ कुकर्म और यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया था। इस मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत का रुख किया, जिसके बाद एडीजे (रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने झूंसी पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का सख्त आदेश दिया था।

न्यायालय के इस आदेश के बाद झूंसी थाना पुलिस ने अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरि और दो-तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 351(3) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की बेहद गंभीर धाराएं 5l, 6, 3, 4(2), 16 और 17 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की विवेचना तेज कर दी है और सोमवार को पुलिस की एक टीम सुराग जुटाने वाराणसी भी पहुंची थी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर पर साधा सीधा निशाना

गिरफ्तारी की तलवार लटकते देख अविमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार को वाराणसी में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्रकारों के सामने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज की एक तस्वीर सार्वजनिक की। इस तस्वीर में पुलिस अधिकारी केक काटते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ठीक बगल में भगवा कुर्ते में आशुतोष महाराज खड़े हैं।

अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, “इनका नाम अजय पाल शर्मा है। इस समय इनके अधीन ही मेरे मामले की जांच चल रही है। आप खुद देखिए कि एक हिस्ट्रीशीटर (आशुतोष महाराज) के साथ पुलिस का इतना बड़ा अफसर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा है। क्या ऐसे अधिकारी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? मेरे खिलाफ यह सब कुछ एक सोची-समझी योजना के तहत किया गया है।”

“गौ-रक्षा अभियान से हटाने की है साजिश”

अपनी सफाई पेश करते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि जिन बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है, उनका उनके गुरुकुल या आश्रम से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र और पुलिस सिस्टम उनके खिलाफ इसलिए लगाया गया है ताकि वे डरकर अपने ‘गौ-रक्षा अभियान’ से पीछे हट जाएं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चाहे जितनी साजिशें रची जाएं, वह गायों की रक्षा के अपने संकल्प से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

केस में नया मोड़: रमाकांत दीक्षित का बड़ा खुलासा

इस पूरे मामले में उस वक्त एक नया और हैरान करने वाला मोड़ आ गया, जब शाहजहांपुर के रहने वाले रमाकांत दीक्षित नामक एक व्यक्ति ने सामने आकर आशुतोष ब्रह्मचारी पर ही एफआईआर दर्ज कराने के बदले लालच देने का आरोप लगा दिया। रमाकांत का दावा है कि आशुतोष ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों का इस्तेमाल करके अविमुक्तेश्वरानंद को झूठे यौन शोषण केस में फंसाने का ऑफर दिया था। रमाकांत के अनुसार, उसने इस घिनौनी साजिश का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया और खुद वाराणसी पहुंचकर अविमुक्तेश्वरानंद को इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी दी। इस खुलासे के बाद मामले की जांच और भी पेचीदा हो गई है।

विवाद की शुरुआत: 18 जनवरी से 21 फरवरी तक का घटनाक्रम

इस पूरे विवाद की जड़ें प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ी हैं।
18 जनवरी: मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हुई।
24 जनवरी: रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर माघ मेला-2026 और महाकुंभ-2025 के दौरान बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगाया।
8 फरवरी: पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर आशुतोष ने स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
13 फरवरी: अदालत में दो कथित पीड़ित बच्चों को पेश किया गया।
21 फरवरी: बच्चों के अदालत में बयान दर्ज हुए और उसी दिन कोर्ट के सख्त आदेश पर झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
रविवार (हाल ही में): झूंसी पुलिस आशुतोष महाराज को लेकर उस माघ मेला क्षेत्र में गई और मौका-ए-वारदात का मुआयना किया जहां अविमुक्तेश्वरानंद का शिविर लगा था।

क्या मिल पाएगी अग्रिम जमानत?

अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पॉक्सो (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कानून बेहद सख्त है। इन धाराओं में 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में किसी भी आरोपी को, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। यदि हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो प्रयागराज पुलिस किसी भी वक्त अविमुक्तेश्वरानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।

मामले से जुड़ी विशेष तस्वीरें (Photo Gallery)

Avimukteshwaranand Police Investigation Photo 1
Avimukteshwaranand Police Investigation Photo 2
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