आगरा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर अब तक क्या कार्यवाही की : हाईकोर्ट
कोर्ट ने मानको के खिलाफ़ चल रहे स्कूलों पर प्रदेश सरकार से 12 जुलाई तक मांगा ब्योरा।
12 जून2024, आगरा।
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आगरा में।बिना मान्यता या मानको को दरकिनार होकर धड़ल्ले से चल रहे स्कूल पर सख्त रूख अपनाया है। सरकार से इसके खिलाफ़ अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने आग्रा के प्रोफेसर नवनीत यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याची के अधिवक्ता राम कृष्ण यादव ने दलील दी कि आगरा में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं। महंगी फीस संग संचालित ऐसे स्कूल के पास सरकारी मानक के अनुरुप आधारभूत ढांचा भी नहीं है। बतौर बानगी बमरौली कटारा में संचालित डी आर इंटरनेशनल स्कूल में बिना मान्यता के कक्षा नौ तक की पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही इंटर तक बच्चों का प्रवेश भी लिया जा रहा है। इसके अलावा आरोप है कि अग्निशमन विभाग ने भी इसे एनओसी नहीं दी है।