UP News: बड़ी राहत पुलिसकर्मियों के परिवारों को, अब बलिदानी पुलिसकर्मी के माता-पिता को मिलेगा पूरा 50 लाख अनुग्रह राशि
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि की व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिल सकेगी। साथ ही महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में उसके पति या कानूनी वारिस को भी यह राशि प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था से परिवारों को अधिक सहायता मिलने की उम्मीद है।
नई व्यवस्था से मिलेगा पूरा लाभ
पुलिसकर्मियों के कर्तव्य पालन के दौरान बलिदान होने की स्थिति में अनुग्रह राशि का वितरण पहले सीमित था, और कई परिवारों को पूरी राशि नहीं मिल पाती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासनादेश में सुधार करते हुए, अब परिवार के सभी सदस्य को पूरी राशि का लाभ मिलेगा।
पहले के शासनादेश में जब कोई पुलिसकर्मी मृत्यु को प्राप्त होता था, तो उसकी पत्नी को प्रमुख लाभार्थी माना जाता था और माता-पिता को कम राशि दी जाती थी। इसके अलावा, विवाहित महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद पति को वारिस के रूप में नहीं माना जाता था। लेकिन अब इन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है, और नए आदेश के तहत पति और माता-पिता दोनों को बराबरी का अधिकार मिलेगा।
महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी नई व्यवस्था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर इस बदलाव की घोषणा की थी, और अब यह शासनादेश लागू हो गया है। पहले विवाहित महिला पुलिसकर्मियों की मृत्यु के मामले में उनके पति को अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पाता था। अब शासनादेश में “पत्नी” शब्द को बदलकर “जीवनसाथी” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे महिला पुलिसकर्मियों के पति को भी समान रूप से अनुग्रह राशि मिलेगी।
संशोधित व्यवस्था क्या है?
अब, यदि कोई अविवाहित पुलिसकर्मी बलिदान होता है, तो उसके माता-पिता को 50 लाख रुपये की पूरी राशि मिलेगी। यदि महिला पुलिसकर्मी बलिदान होती है, तो उसका पति अथवा कानूनी वारिस पूरा लाभ प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि पुलिसकर्मी की पत्नी या माता-पिता जीवित नहीं होते, तो पूरी राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
पहले की व्यवस्था में क्या कमी थी?
पहले की व्यवस्था में यदि पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त होते थे, तो उन्हें 25 लाख रुपये की राशि दी जाती थी, और विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान बलिदान होने पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती थी। लेकिन इस व्यवस्था में पत्नी को 20 लाख रुपये और माता-पिता को 5 लाख रुपये दिए जाते थे, जो कि उन्हें सही रूप से सहायता नहीं पहुँचाता था। अब यह सुधार कर दिया गया है, जिससे परिवार को पूरी राशि मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत यह होगा
- अगर पुलिसकर्मी अविवाहित है और बलिदान होता है, तो उसके माता-पिता को 50 लाख रुपये की राशि मिलेगी।
- महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु की स्थिति में, उसके पति अथवा कानूनी वारिस को पूरी राशि मिलेगी।
- यदि महिला पुलिसकर्मी के पति का निधन हो चुका है, तो पूरी राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- अगर किसी विवाहित महिला पुलिसकर्मी के माता-पिता जीवित नहीं होते, तो पूरी राशि उसके पति को मिलेगी।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
कभी-कभी परिवार के सदस्य जो पुलिसकर्मी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें सरकार की ओर से उचित सहायता नहीं मिल पाती थी। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को समझा और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। अब परिवार के सभी सदस्य – चाहे वो माता-पिता हों, पत्नी हो, या अन्य कानूनी उत्तराधिकारी – हर किसी को सही तरीके से अनुग्रह राशि मिलेगी।
अंतिम शब्द
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इस सुधार से पुलिसकर्मियों के परिवारों को काफी राहत मिलेगी। यह एक अहम कदम है जो उनके बलिदान को सम्मान देने के साथ ही उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कदम पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा और उनके परिवारों को न्याय मिलेगा।