Section 144 in Agra imposed by Police Commissioner Rambadan Singh for Board Exams and Festivals security news

सिटी डेस्क, Taj News | Published by: ठाकुर पवन सिंह | Updated: Wednesday, 04 Feb 2026 05:15 PM IST

आगरा (Agra): ताजनगरी आगरा (Agra) में आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams 2026) के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर की शांति व्यवस्था, सौहार्द और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय (Police Commissionerate) ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) रामबदन सिंह ने शहर में Section 144 in Agra (अब बीएनएसएस की धारा 163) लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 1 फरवरी से प्रभावी हो चुकी है और 31 मार्च 2026 तक निरंतर लागू रहेगी।

HIGHLIGHTS
  1. Section 144 in Agra: 1 फरवरी से 31 मार्च तक आगरा में लागू रहेगी निषेधाज्ञा।
  2. 17 फरवरी से शुरू हो रहीं बोर्ड परीक्षाओं के चलते परीक्षा केंद्रों के पास 5 लोगों के जुटने पर रोक।
  3. होली, शिवरात्रि और रामनवमी पर बिना अनुमति जुलूस, डीजे और ड्रोन पर रहेगा प्रतिबंध।
  4. पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह का आदेश- उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त विधिक कार्रवाई।
RamBdan Singh
रामबदन सिंह

इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार के धरने-प्रदर्शन, जुलूस, और बिना अनुमति भीड़ जमा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा होगा, ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Section 144 in Agra: क्यों पड़ी जरूरत? (त्योहारों और परीक्षाओं का संगम)

आने वाले दो महीने आगरा के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ जहां छात्रों का भविष्य तय करने वाली बोर्ड परीक्षाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बड़े धार्मिक त्योहार भी इसी दौरान मनाए जाएंगे।

  • प्रमुख त्योहार: 3 और 4 फरवरी को शब-ए-बारात (Shab-e-Barat), 15 फरवरी को महाशिवरात्रि (Mahashivratri), 2 से 4 मार्च तक रंगों का त्योहार होली (Holi), 26 मार्च को रामनवमी (Ram Navami) और 31 मार्च को महावीर जयंती मनाई जाएगी।
  • बोर्ड परीक्षाएं: 17 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। लाखों छात्र-छात्राएं अपने भविष्य की परीक्षा देंगे। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण और भीड़भाड़ को नियंत्रित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने बताया कि इन आयोजनों के दौरान असामाजिक तत्व माहौल खराब न कर सकें और परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हों, इसके लिए यह कड़े कदम उठाए गए हैं।

परीक्षा केंद्रों पर ‘जीरो टॉलरेंस’

आदेश के अनुसार, बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं:

  1. 200 मीटर का दायरा: परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे।
  2. फोटोकॉपी दुकानें: परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास की फोटोकॉपी और स्कैनिंग की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी या उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  3. ध्वनि विस्तारक यंत्र: छात्रों की पढ़ाई में बाधा न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Section 144 in Agra: आम जनता के लिए क्या हैं नियम? (Do’s and Don’ts)

पुलिस कमिश्नर ने निषेधाज्ञा के तहत कई कड़े नियम जारी किए हैं, जिनका पालन करना हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा:

  • जुलूस और प्रदर्शन: बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली या सभा आयोजित नहीं की जा सकती।
  • हथियार और खतरनाक वस्तुएं: सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का हथियार, लाठी-डंडा, ईंट-पत्थर, कांच की बोतलें या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना पूरी तरह वर्जित है।
  • छतों पर निगरानी: शहर के संवेदनशील इलाकों में मकान मालिकों को अपनी छतों पर ईंट-पत्थर या निर्माण सामग्री जमा न करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इनका दुरुपयोग न हो सके।
  • ड्रोन पर बैन: आगरा एक संवेदनशील शहर है और यहां ताजमहल जैसे स्मारक हैं। इसलिए, बिना अनुमति के ड्रोन (Drone) उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वीवीआईपी और स्मारकों की सुरक्षा के लिए ‘नो फ्लाइंग जोन’ का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
  • ट्रैफिक और पार्किंग: सड़क किनारे, शॉपिंग मॉल या सार्वजनिक स्थानों पर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन खड़े करने पर सख्त कार्रवाई होगी। दुकानदार और भवन मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी वजह से सड़क पर अतिक्रमण न हो। ठेला या फड़ लगाकर यातायात बाधित करने वालों पर गाज गिरेगी।

साउंड ट्रॉली और डीजे पर कड़ा अंकुश

होली और अन्य त्योहारों के दौरान अक्सर डीजे और साउंड ट्रॉली को लेकर विवाद होते हैं। प्रशासन ने इस बार स्पष्ट किया है कि:

  • शहर में निर्माण कार्यों और मेट्रो परियोजनाओं के चलते ट्रैफिक पहले से दबाव में है, इसलिए साउंड ट्रॉली के प्रयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि सीमा (Decibel Limit) का पालन अनिवार्य होगा। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी ‘तीसरी आंख’

आगरा पुलिस की सोशल मीडिया सेल (Social Media Cell) को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

  • सोशल मीडिया: फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर भ्रामक खबरें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।
  • एडमिन की जिम्मेदारी: व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री न डलने दें। यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे तुरंत रिमूव करें और पुलिस को सूचित करें।

उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?

पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि यह आदेश जनता की सुरक्षा के लिए है। यदि कोई व्यक्ति धारा 144 (163 बीएनएसएस) का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (पुरानी आईपीसी धारा 188) के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माने के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है।

प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, छात्रों की पढ़ाई का सम्मान करें और पुलिस का सहयोग करें।

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