Sambhal CJM Vibhanshu Sudhir transfer order after FIR against police Anuj Chaudhary news 2026

एडमिनिस्ट्रेटिव डेस्क, Taj News | Updated: Wednesday, 21 Jan 2026 01:50 AM IST

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal) से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी (Anuj Chaudhary) और कोतवाल समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का अचानक तबादला कर दिया गया है। मंगलवार शाम आए इस आदेश के बाद से ही संभल और चंदौसी के वकीलों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

Transfer
HIGHLIGHTS
  1. संभल हिंसा में 22 पुलिसकर्मियों पर FIR का आदेश देने वाले CJM का तबादला।
  2. विभांशु सुधीर को सुल्तानपुर भेजा गया; वकीलों में टाइमिंग को लेकर चर्चा।
  3. पीड़ित यामीन का आरोप- तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी ने बेटे को मारी थी गोली।
  4. फिरोजाबाद में तैनात अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर कसा था कानूनी शिकंजा।

सुल्तानपुर भेजे गए जज विभांशु सुधीर

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, सीजेएम विभांशु सुधीर को अब सुल्तानपुर में ‘सिविल जज सीनियर डिवीजन’ के पद पर भेजा गया है। यह तबादला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक पीड़ित पिता की अर्जी पर सख्त आदेश दिए थे। टाइमिंग को लेकर स्थानीय बार एसोसिएशन और न्यायिक हलकों में दबी जुबान में सवाल उठाए जा रहे हैं।

क्या था पूरा मामला?

संभल के यामीन नामक एक व्यक्ति ने सीजेएम कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अर्जी दाखिल की थी। यामीन का आरोप था कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा के दौरान उनका बेटा आलम ठेले पर बिस्कुट बेचने निकला था। उसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई और आलम को तीन गोलियां लगीं। पिता का दर्द था कि पुलिस के डर से उन्होंने बेटे का इलाज चोरी-छिपे मेरठ में कराया और उसे घरेलू झगड़े में घायल बताया। आलम की हालत आज भी गंभीर बनी हुई है।

सीओ और कोतवाल पर था गोली चलाने का आरोप

यामीन ने अपनी अर्जी में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी (जो अब फिरोजाबाद में एएसपी हैं) और तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर पर खुद गोली चलाने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही।

इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीजेएम विभांशु सुधीर ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर माना और अनुज चौधरी, अनुज तोमर समेत 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे। इस आदेश ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था।

पीड़ित परिवार का छलका दर्द

ट्रांसफर आदेश आने से ठीक एक दिन पहले, घायल आलम की मां शाहजहां ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस अभी तक रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। अब जिस जज ने उन्हें न्याय की उम्मीद दी थी, उनके तबादले के बाद पीड़ित परिवार की चिंताएं बढ़ गई हैं।

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✍️ संपादन: ठाकुर पवन सिंह
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By Thakur Pawan Singh

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