पत्नी की आत्महत्या बता कर जला दिया था, जांच होने पर पति निकला हत्यारा

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पत्नी की आत्महत्या बता कर जला दिया था, जांच होने पर पति निकला हत्यारा

 

 

पत्नी की हत्या को आत्महत्या बताकर गुपचुप शव जलाने के दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है

 

7 फरवरी 2024 इंदौर।

कोरोना काल में पत्नी की हत्या की फिर आत्महत्या बात कर गुपचुप तरीके से शव जला दिया। जांच होने पर पति दोषी पाया गया। ऐसा करने वाले पति को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है।  2020 की महामारी के दौरान अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके शव को गुपचुप तरीके से जलने के दोषी करार दिए गए 52 वर्षीय दिलीप उर्फ भारतेंदु सिंह को एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देपालपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नितेश यादव ने दिलीप उर्फ भारतेंदु सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी करार दिया।

दिलीप उर्फ भारतेंदु सिंह पर अपनी पत्नी संजू कुंवर की 4 अगस्त 2020 को रस्सी से गला घोटकर हत्या का जुर्म साबित हुआ। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद उसके शव को महज पांच रिश्तेदारों की मौजूदगी में सुबह 6:00 बजे के आसपास गांव के शमशान ले जाकर जला दिया था।

अधिकारी के मुताबिक सिंह ने शव जलाने के बाद गांव के लोगों को बताया था कि उसकी पत्नी ने रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

उन्होंने बताया कि सिंह और उसकी पत्नी की उम्र में ज्यादा अंतर के चलते दंपति में अक्सर लड़ाई होती थी और हत्याकांड की शिकार महिला अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी।

मामले में पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने बताया कि सिंह पर उसकी पत्नी की हत्या का जुर्म साबित करने के लिए अदालत में 20 गवाह  पेश किए गए थे।

 

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