
Wednesday, 07 January 2026, 3:21:00 AM. Lucknow, Uttar Pradesh
चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजने जा रहा है। इन मतदाताओं के रिकॉर्ड का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। नोटिस पाने वाले मतदाताओं को आयोग द्वारा तय किए गए 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज नहीं देने वालों के नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, जिनका विवरण पुराने रिकॉर्ड से सत्यापित नहीं हो सका है।
उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में राज्य के सभी 75 जिले और 403 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 1,72,486 बूथ शामिल किए गए थे। इसके अलावा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त 5,76,611 बूथ स्तरीय एजेंटों ने भी सत्यापन कार्य में सहयोग किया।
अगर मसौदा मतदाता सूची में नाम नहीं है तो क्या करें
अगर मसौदा मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है या परिवार के किसी ऐसे सदस्य का नाम दर्ज है जो अब मौजूद नहीं है, तो चुनाव आयोग के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए 6 फरवरी तक की समयसीमा तय की गई है। नाम, पता या अन्य विवरणों में सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। आयोग 27 फरवरी तक सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा करेगा।
मतदाता बनने और सुधार के लिए ये हैं फॉर्म
फॉर्म-6: नए मतदाताओं के लिए आवेदन
फॉर्म-6A: विदेश में रह रहे मतदाताओं के लिए, बशर्ते उन्होंने विदेशी नागरिकता न ली हो
फॉर्म-7: मतदाता सूची में नाम हटाने या शामिल करने पर आपत्ति के लिए
फॉर्म-8: पता परिवर्तन, प्रविष्टि सुधार, EPIC प्रतिस्थापन और दिव्यांग चिह्नांकन के लिए
पात्र नागरिक आवेदन पत्र CEO Uttar Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं।
मसौदा सूची में नाम है या नहीं, ऐसे करें जांच
मतदाता voters.eci.gov.in पोर्टल पर जाकर “Search in Electoral Roll” विकल्प के माध्यम से अपने नाम, पिता के नाम या वोटर आईडी (EPIC) नंबर से स्थिति जांच सकते हैं। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी जानकारी ली जा सकती है। ऑफलाइन जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) से संपर्क किया जा सकता है।
अंतिम सूची से नाम हटने की जानकारी होगी सार्वजनिक
इस सवाल पर कि नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम गृह विभाग को भेजे जाएंगे या नहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि, ऐसे मतदाताओं का विवरण चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा।
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