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मायावती को धमकाने पर राहुल गांधी- उदित राज को नोटिस: बदायूं कोर्ट में तलब; पूर्व सांसद ने कहा था- गला घोंटने का वक्त आया

उत्तर प्रदेश

Published: Thursday, 08 January 2026 | Budaun

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. उदित राज के खिलाफ गुरुवार को बदायूं कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में ADJ और पॉक्सो एक्ट की स्पेशल जज पूनम सिंघल ने दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 29 जनवरी, 2026 की तारीख मुकर्रर की है। वकील जय सिंह सागर की शिकायत पर कोर्ट ने इसे मानहानिकारक और समाज में तनाव फैलाने वाला माना है।

HIGHLIGHTS
  1. मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी और उदित राज को कोर्ट का नोटिस
  2. बदायूं कोर्ट ने दोनों नेताओं को 29 जनवरी को पक्ष रखने के लिए किया तलब
  3. उदित राज के ‘गला घोंटने’ वाले बयान को कोर्ट ने माना मानहानिकारक और भड़काऊ
Udit Raj

उदित राज का वो बयान जिस पर शुरू हुआ विवाद

यह पूरा विवाद 16-17 फरवरी, 2025 को लखनऊ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ। पूर्व सांसद उदित राज ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा था— “अर्जुन ने पूछा कि अपने सगे-संबंधियों को कैसे मारेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि न्याय के लिए लड़ो और मार दो। तो आज फिर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि जो अपना दुश्मन है, जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है उसे सबसे पहले मार दो। वह सिर्फ मायावती हैं, जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोंटा, अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है।”

राहुल गांधी पर मिलीभगत के आरोप

बदायूं के बसपा नेता और वकील जय सिंह सागर ने 3 मार्च, 2025 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि उदित राज ने राहुल गांधी के कहने पर ही मायावती के खिलाफ नफरत फैलाई और समर्थकों को उकसाया। राहुल गांधी ने भी उसी दौरान रायबरेली दौरे पर मायावती के साथ न आने पर दुख जताते हुए कुछ टिप्पणियां की थीं, जिन्हें शिकायतकर्ता ने इस विवादित बयान की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा बताया है।

बसपा का पलटवार और सफाई

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उदित राज को ‘अवसरवादी’ बताते हुए उन पर पलटवार किया था। वहीं, बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उदित राज की गिरफ्तारी की मांग करते हुए उन्हें ‘कांग्रेसी चमचा’ करार दिया था। मामला बढ़ने पर उदित राज ने सफाई दी थी कि उनके बयान का अर्थ ‘राजनीतिक अंत’ से था, लेकिन कोर्ट ने अब इन दलीलों पर दोनों बड़े नेताओं से जवाब मांगा है।

✍️ संपादन: ठाकुर पवन सिंह
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