
Friday, 02 January 2026, 10:27:00 PM. Lucknow, Uttar Pradesh
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में शादी का झांसा देकर यौन शोषण और गर्भपात कराने के आरोपी फरार जूनियर डॉक्टर पर लखनऊ पुलिस ने ₹25 हजार का इनाम घोषित किया है। आरोपी डॉक्टर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिस कारण पुलिस को गिरफ्तारी में कठिनाई हो रही है। उसकी तलाश में कई टीमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दबिश दे रही हैं।

खबर की मुख्य बातें
- फरार जूनियर डॉक्टर डॉ. रमीज उद्दीन नायक पर ₹25,000 का इनाम
- कोर्ट से गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी
- आरोपी लगातार बदल रहा ठिकाना, तीन टीमें तलाश में जुटीं
लगातार लोकेशन बदल रहा आरोपी डॉक्टर
लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में दर्ज मामले में आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीज उद्दीन नायक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय के अनुसार, आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे गिरफ्तारी में दिक्कत आ रही है। पुलिस की दो टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं, जबकि एक टीम आरोपी के करीबी लोगों की निगरानी कर रही है।
कोर्ट से जारी हुआ NBW
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराया जा चुका है। इसके बाद कोर्ट से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) भी जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद आरोपी फरार है और पुलिस को चकमा दे रहा है।
₹25 हजार का इनाम घोषित
डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए ₹25,000 का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के संभावित ठिकानों पर भी दबिश दे रही हैं। आरोपी किसी भी समय अपने सहयोगियों से संपर्क कर सकता है, जिस पर पुलिस की नजर बनी हुई है।
क्या है पूरा मामला
पीड़िता महिला डॉक्टर और आरोपी की दोस्ती जुलाई 2025 में हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का यौन शोषण किया। सितंबर में पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने जबरन गर्भपात कराया। अक्टूबर में शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने दूरी बना ली और नवंबर में पीड़िता पर मतांतरण का दबाव बनाने लगा।
पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर चौक थाने में धोखे से शारीरिक संबंध बनाने, बिना सहमति गर्भपात कराने, धमकी देने और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
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