Kanpur Lamborghini Accident Shivam Mishra Bail News

Crime Desk, Taj News Reported by: हिमांशु अवस्थी | Updated: Thu, 12 Feb 2026 06:15 PM IST

कानपुर: यूपी के कानपुर में हुए हाई-प्रोफाइल लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट (Kanpur Lamborghini Accident) मामले में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। वकीलों की हड़ताल और अदालती कामकाज के बहिष्कार के बावजूद विशेष सुनवाई में कोर्ट ने न केवल शिवम की जमानत मंजूर कर ली, बल्कि पुलिस द्वारा मांगी गई रिमांड अर्जी को भी सिरे से खारिज कर दिया।

🚨 कानपुर केस डायरी (Key Highlights)

  • ⚖️ जमानत मंजूर: 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर मिली रिहाई।
  • 🚫 पुलिस को झटका: कोर्ट ने आरोपी की रिमांड अर्जी को आधारहीन बताकर खारिज किया।
  • 📝 शर्त: जांच में सहयोग करना होगा, पुलिस बुलाने पर हाजिर होना होगा।
Kanpur Lamborghini Accident Shivam Mishra Bail News
कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसे के आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत।

हड़ताल के बीच हुई सुनवाई

बुधवार को कानपुर कचहरी में वकीलों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते माहौल काफी तनावपूर्ण था। कामकाज पूरी तरह ठप था, लेकिन शिवम मिश्रा के मामले में कानूनी प्रक्रिया नहीं रुकी। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के लिए रिमांड (Police Remand) की मांग की थी, जिसे अदालत ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि रिमांड का कोई ठोस आधार नहीं है।

20 हजार का मुचलका और शर्तें

कोर्ट ने शिवम मिश्रा को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। हालांकि, रिहाई के साथ एक सख्त शर्त भी जोड़ी गई है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपी को विवेचना (Investigation) में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, उसे उपलब्ध रहना होगा।

7 साल से कम सजा का पेंच

इस मामले में पहले से ही चर्चा थी कि आरोपी को जमानत मिल सकती है। कानूनी जानकारों और बार के कुछ पदाधिकारियों ने सवाल उठाया था कि जिन धाराओं में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुलिस स्तर पर भी बेल दी जा सकती है। फिलहाल, जमानत मिलने के बाद आरोपी की रिहाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

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(डिस्क्लेमर: यह खबर अदालती कार्यवाही और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। ताज न्यूज़ नेटवर्क इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता।)

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