उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमों को मंजूरी, पर्सनल लॉ से जुड़े विवाद शामिल नहीं
देहरादून, 22 जनवरी 2025, 11:18 AM IST: उत्तराखंड की कैबिनेट ने सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) से जुड़ी नियमावली को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे लागू करने की तारीख का ऐलान जल्द होगा। इससे पहले दिसंबर में धामी ने कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अटकलें हैं कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर UCC लागू करने की घोषणा कर सकती है।
पर्सनल लॉ से जुड़े विवाद नहीं
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने जिस नियमावली को मंजूरी दी है, उसमें पर्सनल लॉ (Personal Law) से जुड़े विवादास्पद प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया है। पिछले साल अक्टूबर में पेश 400 पेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों जैसे तलाक, भरण-पोषण, बच्चों की कस्टडी और उत्तराधिकार जैसे मामलों को सुलझाने के लिए नियम बनाए जाएं। हालांकि, सोमवार को मंजूर नियमावली में कहा गया कि इन मुद्दों का निपटारा मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। यानी यूसीसी लागू होने के बाद भी इन मुद्दों का हल अदालतों पर ही निर्भर होगा।
समान कानून लागू करने की पहल
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बनने वाला है, जहां सभी के लिए एक समान कानून लागू होगा। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी।” यह नियमावली उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगी, लेकिन राज्य के आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। नियमावली में सिर्फ शादी, तलाक, लिव-इन संबंधों के रजिस्ट्रेशन मामलों में समान नियमों का प्रस्ताव है।
रजिस्ट्रेशन पोर्टल की मॉक ड्रिल
सीएम धामी ने कहा कि शादी, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि लोग मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करवा सकें। सुविधा को सरल और सुगम बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को भी इस काम का जिम्मा दिया गया है। पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है, CSC के एजेंट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पोर्टल की मॉक ड्रिल मंगलवार को होगी।
कैबिनेट की बैठक के मुख्य बिंदु
- सोमवार को धामी कैबिनेट की बैठक हुई
- UCC के नियमों को मंजूरी दी गई
- पर्सनल लॉ से जुड़े विवाद शामिल नहीं किए गए
- जल्द तारीख का ऐलान होगा – पुष्कर सिंह धामी
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा
उत्तराखंड सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के मामलों में समान नियमों का प्रस्ताव करता है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सुविधा लोगों के लिए सरल और सुगम बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) को भी इस काम का जिम्मा दिया गया है। पर्वतीय और दूर-दराज के क्षेत्रों में CSC के एजेंट घर-घर जाकर नागरिकों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
UCC के नियमों में बदलाव
नियमावली में कहा गया कि पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों का निपटारा मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। यूसीसी लागू होने के बाद भी इन मुद्दों का हल अदालतों पर ही निर्भर होगा। इससे साफ होता है कि पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों को यूसीसी के दायरे में नहीं लाया जाएगा।
भविष्य की योजना
उत्तराखंड सरकार की योजना है कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इससे पहले दिसंबर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी में प्रदेश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। संभावना है कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर UCC लागू करने की घोषणा कर सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे लागू करने की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। पर्सनल लॉ से जुड़े विवादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और इनका निपटारा मौजूदा न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। इससे उत्तराखंड सभी के लिए एक समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।
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