आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा

आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा: गोयल डेयरी से 42 कमर्शियल सिलेंडर जब्त, अफवाह फैलाने वालों पर FIR के आदेश

आगरा समाचार

Edited by: Pawan Singh | tajnews.in | 13 March 2026, 10:20 PM IST

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Agra Administration Desk

आगरा (Agra): आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा मारकर जिला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा और सख्त संदेश दिया है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी के कड़े निर्देशों पर जिला पूर्ति विभाग ने शुक्रवार को कालीबाड़ी रोड स्थित गोयल डेयरी पर औचक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से छिपाकर रखे गए 42 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने गैस की कमी की झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त मुकदमा दर्ज करने की खुली चेतावनी जारी कर दी है।

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HIGHLIGHTS
  • प्रशासन सख्त: आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा, गोयल डेयरी से 42 कमर्शियल गैस सिलेंडर किए गए जब्त।
  • अवैध भंडारण: बरामद सिलेंडरों के संबंध में मौके पर मौजूद सोहनलाल कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका।
  • DM की चेतावनी: गैस की कमी की झूठी अफवाह फैलाने वालों और ओवररेटिंग करने वालों पर होगी BNS के तहत FIR।
  • 42 आउटलेट की जांच: प्रशासन ने एक ही दिन में जिले के 42 रिटेल आउटलेट और गैस एजेंसियों की सघन जांच की।
आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा

▲ कालीबाड़ी रोड स्थित गोयल डेयरी पर छापेमारी कर कार्रवाई करते आपूर्ति विभाग के अधिकारी।

आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा: मुखबिर की सूचना पर गोयल डेयरी पर टीम ने दी दबिश

जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से खास सूचना मिली थी कि कालीबाड़ी रोड स्थित गोयल डेयरी पर अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रानू रस्तोगी और पूर्ति लिपिक राजीव तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मौके पर दबिश दी गई। जब टीम ने दुकान के भीतर तलाशी ली, तो प्लास्टिक की बोरियों से बनाए गए पर्दे के पीछे छिपाकर रखे गए 42 कमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder) बरामद हुए।

दस्तावेज पेश नहीं कर सका आरोपी, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शुरू हुई कानूनी कार्रवाई

छापेमारी के दौरान बरामद हुए 42 सिलेंडरों में से 10 सिलेंडर भारत गैस कंपनी के और 32 सिलेंडर हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HP) कंपनी के थे। जांच में सभी सिलेंडर खाली पाए गए। जब मौके पर मौजूद व्यक्ति सोहनलाल (निवासी नूरी दरवाजा) से इन सिलेंडरों के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, तो वह एक भी कागज पेश नहीं कर सका। इसके बाद जांच दल ने सभी 42 कमर्शियल गैस सिलेंडरों को कब्जे में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सोहनलाल के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी का सख्त संदेश, ओवररेटिंग और डायवर्जन पर होगा सीधा मुकदमा

इस बड़ी कार्रवाई के साथ ही जिलाधिकारी (DM) अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने साफ संदेश दिया है कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। डीएम ने पूरे जिले में तहसीलवार निगरानी टीमें गठित कर दी हैं। अगर कोई गैस एजेंसी, डिलीवरी मैन या व्यापारी घरेलू गैस की ब्लैक मार्केटिंग, डायवर्जन या उपभोक्ताओं से ओवररेटिंग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं में सीधा मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा।

एक दिन में 42 रिटेल आउटलेट की जांच, सोशल मीडिया पर गैस की अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की नजर

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आगरा में घरेलू गैस की कोई भी कमी नहीं है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर गैस की कमी को लेकर झूठी और भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिले में 42 रिटेल आउटलेट और गैस एजेंसियों की भी सघन जांच की गई। जिला प्रशासन (District Administration) ने साफ कर दिया है कि यह चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। कुल मिलाकर आगरा में गैस कालाबाजारी पर छापा ने पूरे जिले के अवैध गैस कारोबारियों में भारी हड़कंप मचा दिया है और आम उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है।

Pawan Singh Editor in Chief Taj News

Pawan Singh

Chief Editor, Taj News

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