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न हाई कोर्ट बेंच मिली न हरित प्रदेश: आगरा में उच्च न्यायालय पीठ और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की आवश्यकता

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वर्षों से चले आ रहे वकीलों के आंदोलन और निरंतर की जा रही मांगों के बावजूद, आगरा में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जसवंत सिंह कमिशन ने ताज के शहर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसके लिए बीजेपी नेता खुद सालों से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब हर कोई इसे भूल चुका है।

उधर चौधरी अजीत सिंह का हरित प्रदेश और ब्रज प्रदेश की मांग करने वाले भी अपनी याददाश्त खो चुके हैं। 80 सांसदों और 400 से अधिक विधायकों वाले उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है, लेकिन यह मानव संसाधन विकास को गति देने या सत्ता के समीकरणों में कोई बुनियादी बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। कोई नहीं जानता कि हमारा राज्य किस विकास मॉडल पर चल रहा है।
अतीत में समाजशास्त्रियों और तमाम अर्थशास्त्रियों ने तार्किक आधार पर राजनीतिक परिदृश्य के पुनर्गठन का समर्थन किया था। राजनीतिक टिप्पणीकार prof पारस नाथ चौधरी कहते हैं, “1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बाद से, भारत का राजनीतिक मानचित्र काफी हद तक स्थिर रहा है। भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का तर्क सांस्कृतिक पहचान की भावना को अपील करता है, लेकिन यह अक्सर जनसंख्या वितरण, भौगोलिक क्षेत्र, प्रशासनिक दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों जैसे महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी करता है। परिणाम एक जटिल और बोझिल शासन प्रणाली है जो प्रभावी प्रशासन और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व में बाधा डाल सकती है।”
राजनीतिक सीमाओं के तर्कसंगत और व्यावहारिक पुनर्निर्धारण की आवश्यकता बढ़ गई है, खासकर उत्तर प्रदेश UP और MP जैसे राज्यों में, जहां आकार मायने रखता है। यूपी और एमपी जैसे राज्य न केवल क्षेत्रफल के मामले में बल्कि जनसंख्या के मामले में भी बड़े हैं। उदाहरण के लिए, यूपी की आबादी 200 मिलियन से अधिक है, जिससे यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। यह विशाल आकार शासन और प्रशासन को जटिल बनाता है। विशालता विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं की ओर ले जाती है जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिससे विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में असंतोष पैदा होता है।
वरिष्ठ पत्रकार अजय झा कहते हैं, “इतनी विविध आबादी के सामने आने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्तमान प्रशासनिक संरचना के लिए यह अव्यावहारिक है। उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में विभाजित करने से अधिक केंद्रित शासन की सुविधा मिल सकती है, जिससे प्रत्येक नई इकाई अपनी नीतियों और पहलों को अपनी विशिष्ट जनसांख्यिकीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकती है। “
एक कार्यशील लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधित्व को तर्कसंगत बनाना आवश्यक है। लोक स्वर अध्यक्ष राजीव गुप्ता कहते हैं, “इसके अतिरिक्त, बड़े राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नए उच्च न्यायालय की पीठों का निर्माण न्याय तक पहुंच को संबोधित करने के लिए लगातार प्रस्तावित समाधान रहा है। वर्तमान में, कई क्षेत्रों को केंद्रीय उच्च न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे देरी और अक्षमताएं होती हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च न्यायालय पीठों की स्थापना मौजूदा अदालतों पर बोझ को कम करेगी और नागरिकों के लिए कानूनी सहारा को अधिक सुलभ बनाएगी। छोटे राज्यों के निर्माण के साथ, यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर सकता है और क्षेत्रीय शासन को बढ़ा सकता है।
समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग सभी दलों द्वारा की गई है, उदाहरण के लिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रभावी प्रशासन पर इसके आकार द्वारा लगाई गई सीमाओं को पहचानते हुए राज्य विधानसभा में यूपी के विभाजन की स्पष्ट रूप से मांग की थी।


सामाजिक वैज्ञानिक टीपी श्रीवास्तव बताते हैं, “ऐतिहासिक संदर्भ से पता चलता है कि पिछले विभाजन अक्सर अच्छी तरह से शोध, वैज्ञानिक तर्क के आधार पर राजनीतिक दबाव और सार्वजनिक आंदोलन के लिए तदर्थ और प्रतिक्रियाशील थे। जल्दबाजी में किए गए इन सुधारों ने एक ऐसा परिदृश्य पैदा कर दिया है जो लंबी अवधि में देश के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता है, जनसंख्या, क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों को सामूहिक रूप से देखते हुए सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, एक अधिक सुसंगत और कुशल शासन संरचना को सक्षम करेगा। “
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अभी तक वो बाधाएं या कारण स्पष्ट नहीं कर सका है कि हाई कोर्ट बेंच आगरा में स्थापित क्यों नहीं की जा सकती है। छोटे राज्यों के पुनर्गठन पर भी शासकीय दल ने चुप्पी साध रखी है। न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तनों को लेकर भी भाजपा का दृष्टिकोण धुंधलाया हुआ है।

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