उत्तर प्रदेश के आगरा में शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन ने पति को ज़हर देकर मार दिया और नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड के ऊधमसिंहनगर निवासी तारा उर्फ रुबीना को दोषी पाया और आजीवन कारावास व ₹75,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
हत्या का खुलासा कैसे हुआ?
2016 में, मृतक निर्मल सिंह की बहन ने पुलिस को शिकायत दी कि उसके भाई की नवविवाहित पत्नी अचानक घर से गायब हो गई और साथ ही सारा पैसा व गहने भी चोरी हो गए। सुबह जब निर्मल सिंह को जगाने के लिए उसका बेटा गया, तो वह निर्जीव पड़ा मिला।
जहर देकर ली गई थी जान
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि निर्मल सिंह को जहर दिया गया था। पुलिस ने उत्तराखंड जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच में यह भी सामने आया कि तारा का असली नाम रुबीना था और वह पहले से शादीशुदा थी।
पूर्व में भी करती थी ऐसी घटनाएँ
पुलिस की पूछताछ में पता चला कि रुबीना अविवाहित पुरुषों को शादी के जाल में फंसाती थी और फिर घर से नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो जाती थी।
कोर्ट में पेश हुए अहम गवाह
अदालत में अभियोजन पक्ष ने विशेष देवी, मृतक के बेटे, डॉक्टर प्रभात सिंह, पुलिस अधिकारी तेज बहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ कर्नल कुंवर प्रताप सिंह को गवाह के रूप में पेश किया।
अदालत का फैसला
साक्ष्यों के आधार पर, एडीजे विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने रुबीना को आजीवन कारावास और ₹75,000 जुर्माने की सजा सुनाई।