डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका कोर्ट से बड़ा झटका, बर्थराइट सिटीजनशिप पर फैसले पर लगी रोक
24 जनवरी 2025
अमेरिका: डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, जब एक अमेरिकी संघीय जज ने उनके बर्थराइट सिटीजनशिप (Birthright Citizenship) को समाप्त करने के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे, जिसमें अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव किया गया था।
ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर
ट्रंप के इस आदेश के अनुसार, यदि किसी बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं, तो उस बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस आदेश के खिलाफ डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों – वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन – ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन राज्यों ने दलील दी कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत दिए गए नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है.
जज का फैसला
यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कॉगनॉर ने इस मामले की सुनवाई के बाद ट्रंप के इस आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जज ने इस आदेश को “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” करार दिया और कहा कि यह आदेश 14वें संशोधन के नागरिकता क्लॉज का उल्लंघन करता है, जो अमेरिका में जन्मे सभी व्यक्तियों को नागरिकता की गारंटी देता है.
कानूनी लड़ाई
यह मामला अब एक लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है। जज ने 14 दिनों के लिए इस आदेश पर रोक लगाई है, जिसके दौरान दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद, जज यह निर्णय लेंगे कि इस आदेश को स्थायी रूप से रोक लगाई जाए या नहीं.
ट्रंप का रुख
ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए थे, जिसमें उन्होंने अमेरिकी नागरिकता के नियमों को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया था। ट्रंप का कहना है कि यह आदेश अमेरिकी नागरिकता कानूनों को सुधारने के लिए आवश्यक है.
डेमोक्रेट्स की प्रतिक्रिया
डेमोक्रेट्स ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह आदेश अमेरिका में जन्मे बच्चों के अधिकारों को छीनने का प्रयास है.
डोनाल्ड ट्रंप को उनके बर्थराइट सिटीजनशिप के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगने के बाद एक बड़ा झटका लगा है। यह मामला अब एक लंबी कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ रहा है, जिसमें दोनों पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश के खिलाफ डेमोक्रेट्स के नेतृत्व वाले चार राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था.